राजकोट में पति को जमानत दिलाने के नाम पर ₹26 लाख की ठगी का आरोप

गुजरात के राजकोट जिले में एक 42 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसके पति को जमानत दिलाने का भरोसा देकर उससे ₹26 लाख ले लिए। महिला के पति को गोंडल में करीब ₹2 करोड़ के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। The Times of India की 20 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, गोंडल सिटी बी डिवीजन पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

Key Facts

  • शिकायतकर्ता: राजकोट की 42 वर्षीय महिला, सोनल ढोल।
  • कथित रकम: ₹26 लाख।
  • मामले की पृष्ठभूमि: महिला के पति को गोंडल में लगभग ₹2 करोड़ के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
  • आरोप: जमानत दिलाने और हिरासत में परेशान न किए जाने का भरोसा देकर पैसे लेने का आरोप।
  • पुलिस कार्रवाई: गोंडल सिटी बी डिवीजन पुलिस ने शिकायत दर्ज की है।
  • मामले की स्थिति: आरोपों की जांच जारी है; आरोपियों की दोषसिद्धि नहीं हुई है।

जमानत दिलाने के लिए पुलिस और अदालत में संपर्क का दावा

The Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत में रवि रमानी, अजय डेलावाला, मयूर सोनी और अन्य लोगों के नाम हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस, अदालत और जेल अधिकारियों तक पहुंच होने का दावा किया और कहा कि पैसे देने पर उसके पति की एक महीने के भीतर जमानत हो सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, जून में महिला के मामा रवजी कलारिया उसके घर मयूर सोनी के साथ पहुंचे थे। इसके बाद महिला को गुंडाला ब्रिज के पास एक जगह बुलाया गया, जहां उसकी मुलाकात सोनी और अन्य लोगों से हुई। शिकायत में आरोप है कि वहां महिला को उसके ससुर को भी मामले में फंसाए जाने की चेतावनी दी गई और ₹26 लाख की मांग की गई।

ये सभी बातें शिकायत में लगाए गए आरोप हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि या किसी अदालत के अंतिम निष्कर्ष की जानकारी उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं दी गई है।

महिला ने रकम जुटाने के लिए बचत, उधार और सोने पर लिया कर्ज

शिकायत के मुताबिक, महिला ने घरेलू बचत, रिश्तेदारों से उधार और सोने के गहनों के बदले कर्ज लेकर रकम जुटाई। उसने कथित तौर पर यह भरोसा करके पैसे दिए कि उसका पति जल्द जमानत पर बाहर आ जाएगा और उसे जेल में परेशान नहीं किया जाएगा।

जब आश्वासन के बावजूद पति को जमानत नहीं मिली, तो महिला को संदेह हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, उसने खुद जानकारी जुटानी शुरू की। इसके बाद कथित तौर पर उसे फोन करके मामला किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई और पति को जेल में और मुश्किलें झेलने की चेतावनी भी दी गई।

पुलिस ने किन धाराओं में शिकायत दर्ज की?

रिपोर्ट के मुताबिक, गोंडल सिटी बी डिवीजन पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2), 308(7) और 351(3) के तहत शिकायत दर्ज की है। रिपोर्ट में इन आरोपों को आपराधिक साजिश, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी से संबंधित बताया गया है।

पुलिस की जांच में आरोपियों की कथित भूमिका, रकम किसे और किस माध्यम से दी गई तथा पैसे का आगे क्या हुआ—इन पहलुओं का पता लगाया जाना महत्वपूर्ण होगा। उपलब्ध रिपोर्ट में जांच के अंतिम नतीजे या रकम की बरामदगी की पुष्टि नहीं है।

जमानत के नाम पर पैसे मांगने वालों से कैसे सतर्क रहें?

कानूनी प्रक्रिया में जमानत अदालत के आदेश और लागू कानून के अनुसार तय होती है। किसी व्यक्ति को जमानत दिलाने के नाम पर निजी तौर पर बड़ी रकम मांगने, अधिकारियों को पैसे पहुंचाने या निश्चित समय में रिहाई की गारंटी देने के दावों को गंभीरता से परखना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति ऐसे नाम पर पैसे मांगता है, तो भुगतान करने से पहले स्वतंत्र कानूनी सलाह लें। भुगतान से जुड़े बैंक रिकॉर्ड, संदेश, कॉल विवरण और अन्य उपलब्ध सबूत सुरक्षित रखें। धोखाधड़ी या धमकी का संदेह होने पर पुलिस से संपर्क करें।

राजकोट के इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस जांच पर निर्भर करेगी। फिलहाल, ₹26 लाख लेने और धमकाने के आरोप शिकायत में दर्ज दावों पर आधारित हैं; इन्हें अदालत में साबित हुआ तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

Sources

Source: The Times of India — Woman cheated of ₹26L on pretext of securing husband’s bail

What it supports: शिकायतकर्ता की पहचान, कथित ₹26 लाख की रकम, जमानत दिलाने के नाम पर किए गए वादे, धमकी के आरोप और गोंडल सिटी बी डिवीजन पुलिस में दर्ज शिकायत।

संपादकीय नोट: इस रिपोर्ट में मामले के लिए एक विस्तृत समाचार स्रोत मिला है। प्रकाशन से पहले संभव हो तो पुलिस की आधिकारिक पुष्टि से शिकायत की स्थिति और धाराओं की दोबारा जांच करें।